



द खबर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर 2023। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में अब किसी भी व्यक्ति का नाम हटाया नहीं जाएगा। 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में पात्र के नए नाम जोड़े जा सकते हैं तथा नाम में संशोधन केवल एड्रेस के संबंध में ही किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी जानकारी के लिए अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।

