



The Khabar Xpress 22 सितम्बर 2024। भजनलाल सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारी अब राजस्थान गर्वेमेंट हैल्थ स्कीम (RGHS) में अपने माता-पिता के अलावा सास-ससुर को भी शामिल कर सकेंगे। केबिनेट के फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी हैं।
विशेष
अधिसूचना के बाद यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अभी तक सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधा के लिए केवल माता-पिता को ही शामिल कर सकते थे। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारी माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए सम्मिलित कर सकेंगे।
कैबिनेट ने इसे लेकर 28 अगस्त को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी थी।
सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस में भी मिलेगी सुविधा
अभी तक केन्द्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस में यह सुविधा मिल रही थी। लेकिन 28 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने का फैसला किया था।
अब महिला कर्मी को ज्यादा फायदा मिलेगा
कई केस में देखा गया है कि सरकारी कार्मिकों के माता-पिता स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जीवित नहीं है। जबकि सास-ससुर को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है। महिला सरकारी कर्मचारी होने में ऐसे संशोधन की ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लगातार महिलाओं की सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ रही थी, लेकिन अपने सास-ससुर को स्वयं सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी आरजीएचएस योजना का लाभ नहीं दिलवा पाती थी। महिला शादी होने के बाद अपने पति के परिवार का हिस्सा बन कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती थीं। ऐसे में पिछले लंबे समय में इसमें इस प्रकार के संशोधन की मांग कर्मचारियों की ओर से की जा रही थी। अधिसूचना जारी होने से अब कर्मचारी माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए शामिल कर सकेंगे।
इनको मिलता है आरजीएचएस योजना में लाभ
राजस्थान के विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना में कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा, कैशलेस ओपीडी दवाएं, रेडियोलॉजी जांच जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

