शहर चलो अभियान में बड़ी राहत : पुरानी आबादी को पट्टा मिलने की राह हुई आसान, सात दिन में दर्ज होंगी आपत्तियां
शहर चलो अभियान के तहत पुराने शहरी क्षेत्रों में भूमिहीनों को बड़ी राहत। भूखंडों के पट्टे देने की प्रक्रिया सरल। अब स्वामित्व दस्तावेज नहीं, कब्जे के प्रमाण पर भरोसा किया जाएगा। आपत्तियों की अवधि 7 दिन तय, और 24 जुलाई 2025 से पहले स्वीकृत योजनाओं पर पुरानी टाउनशिप दरें लागू रहेंगी।