राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला- जिस कक्षा में प्रवेश देंगे उसमें 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई अनिवार्य, निजी स्कूलों को राहत नहीं

The Khabar Xpress 10 जनवरी 2026। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत प्रवेश से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि प्रदेश के निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी से पहली कक्षा तक आरटीई के अंतर्गत बच्चों को प्रवेश देना होगा। खंडपीठ ने कहा कि निजी स्कूल जिस भी कक्षा में प्रवेश देते हैं, उसी कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश देना अनिवार्य होगा। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति बी.एस. संधू की खंडपीठ ने अभ्युत्थानम सोसायटी व अन्य की जनहित याचिका पर सुनाया।