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यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, हलाला, बहुविवाह पर रोक, लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, यहां पढ़ें अन्य डिटेल

Published on: January 28, 2025

The Khabar Xpress 28 जनवरी 2025। उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू कर दिया है। उत्तराखंड राज्य UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नियम के लागू होने के बाद राज्य में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें शादी का रजिस्ट्रेशन, Live-in Relationship का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा वहीं बहुविवाह एवं हलाला पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शादी की उम्र को लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 एवं लड़कों के लिए 21 तय की गई है फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों।

बेटा व बेटी संपत्ति में बराबर के हकदार

यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड राज्य में चाहे वो बेटा हो या बेटी, माता-पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। इसमें अगर कोई बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से भी पैदा होता है तो वो भी संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार होगा।

लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

यूसीसी लागू होने के बाद अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए माता-पिता की स्वीकृति भी आवश्यक है। साथ में रहने के लिए रजिस्ट्रार के सामने अपने रिलेशनशिप की घोषणा करना आवश्यक होगा। अगर कोई इस सम्बन्ध को तोड़ना चाहेगा तो इसकी जानकारी भी प्रदान करनी होगी। इसके साथ ही इस संबंध से पैदा हुए बच्चे वैध होंगे और उनका संपत्ति पर बराबर का हक होगा। रिलेशनशिप तोड़ने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकेगी। अगर कोई बिना सूचना के लिव इन में एक महीने से अधिक का समय व्यतीत कर लेता है तो उस पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा।

हलाला और बहुविवाह पर रोक

इस नियम के आने के बाद पूरे राज्य में चाहे वे किसी भी धर्म से हों, एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेंगे। बहुविवाह पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज में होने वाले हलाला को भी बैन कर दिया गया है।

लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं

किसी भी धर्म को मानने वाले अपनी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते हैं। नियम का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाही की जाएगी।

संपत्ति में माता-पिता, पत्नी और बच्चों को समान अधिकार

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में अब से पत्नी के साथ ही माता-पिता एवं बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार रहेगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो पहले से ही अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है।

UCC लागू होने के बाद इन नियमों में होगा बदलाव

  • शादी या तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
  • लड़कों की शादी 21 एवं लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कराने पर रोक।
  • हलाला और बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक।
  • बेटा व बेटी संपत्ति के बराबर के हकदार।
  • किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पत्नी के साथ माता पिता एवं बच्चे ही बराबर के हकदार।
  • अनुसूचित जातियां हैं UCC से बाहर।
  • लिव इन रिलेशनशिप में रहने या उसे तोड़ने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
  • लिव इन में रहने के लिए माता पिता की सहमित होगी जरूरी।

अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जाएं।

The Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (Hindi)

PDFThe Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (English) PDF

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