द खबर एक्सप्रेस 01 जनवरी 2024। आज सुबह की बड़ी खबर। जो भी नागरिक कही जाने की तैयारी कर रहे है उनके लिये बड़ी खबर। आज सभी वाहन चालको ने हड़ताल कर दी है। ट्रेन के अलावा कोई भी वाहन आज सड़क पर नही मिलेगा। ड्राइवर्स ने सभी वाहनों के पहिये रोक दिए है और कई जगहों पर चक्का जाम कर दिया है। बस ऑपरेटर यूनियन के जगदीश गुर्जर ने बताया कि ड्राइवरों ने उस नए कानून के खिलाफ हड़ताल कर रखी है जिसकी वजह से ट्रक वगेरह नहीं चल रहे है। गुर्जर ने बताया कि बसे फिलहाल चल रही हैं।
जाने वजह…
देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्काजाम का आह्वान किया। इसके बाद से देशभर में हड़ताल शुरू हो गई है।
हिट एंड रन कानून पर विचार करे सरकार
AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए।
नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए AIMTC के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
कांग्रेस के युवा नेता विमल भाटी ने कहा कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, तो बिना किसी जांच के बड़े वाहन चालक की गलती करार दी जाती है। यह नहीं देखा जाता की गलती बड़े वाहन चालक की है या छोटे वाहन चालक की। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं भागता बल्कि, बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। सरकार को इस कानून के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए।








