



द खबर एक्सप्रेस 16 सितंबर 2023। आपके पास कई तरह के दस्तावेज होंगे जो बेहद जरूरी दस्तावेजों में गिने जाते हैं। जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। पर क्या आप जानते हैं कि अब आपके बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत भी बढ़ने जा रही है? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हो गया है। दरअसल, पहले जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। वहीं, फिर इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी थी, जिसके बाद अब इसे एक अक्तूबर 2023 से लागू किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये बिल क्या है। आप आगे इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं…
दरअसल, आप इस जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 को ऐसे समझ सकते हैं कि अब एक अक्तूबर 2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट को जोड़ा गया है यानी अब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
किन कामों के लिए किया जा सकेगा इस्तेमाल?
- आधार कार्ड बनवाने के लिए
- पासपोर्ट के लिए
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए
- शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने के लिए
- वोटर आईडी के लिए
- मतदाता सूची तैयार करने में
- सरकारी रोजगार के लिए
- विवाह पंजीकरण करवाने के लिए आदि।
नया नियम बताता है कि अब से बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल बतौर दस्तावेज ऊपर बताए गए कामों के लिए किया जा सकेगा। वहीं नियम लागू होने के बाद बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में भी मिल पाएगा। मतलब अब हार्ड कॉपी लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने से भी आजादी मिल जाएगी।
ये बातें भी जान लें:-
- जन्म-मृत्यु के रिकॉर्ड कौ मैनेज करने के लिए सरकार एक डाटा बेस बनाएगी, जिससे पब्लिक सर्विस बेहतर होने में मदद मिल सकेगी
- अस्पताल समेत लगभग सभी सरकारी विभागों के पास ये डाटा मौजूद रहेगा, जिसका वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर पाएंगे।

