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डंपिंग ग्राउंड में मृत गौवंश मामला- प्रशासन की अनदेखी, न्यायालय के आदेश, मृत गौवंश का होगा पोस्टमार्टम, पढ़े पूरी खबर, देखे वीडियो

Published on: January 15, 2026

The Khabar Xpress 15 जनवरी 2026। श्रीडूंगरगढ़ के कालू रोड स्थित डंपिंग ग्राउंड में गौवंश की अकाल मौत में नया मोड़ आगया है। आपणो गांव श्रीडूंगरगढ़ SDGH सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद एवं क्षेत्र के गौभक्तों की आवाज़ आखिरकार न्यायालय में सुनी गई। गत 4 जनवरी को जब डंपिंग ग्राउंड में मृत गौवंश के मिलने की सूचना मिली तो सेवादारों व विहिप ने स्थानीय प्रशासन को न्याय दिलाने एवं मृत गौवंश का पोस्टमार्टम करवाकर दोषियों पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई लेकिन जब प्रशासन द्वारा सेवा समिति व स्थानीय गौसेवकों की मांगो को अनसुना कर दिया गया तो समिति ने क्षेत्र, प्रदेश एवं देश के सभी संसाधनों एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के समक्ष इस मुद्दे को पेश किया।

न्यायालय ने दिये पोस्टमार्टम के आदेश

सेवा समिति व विहिप के पदाधिकारियों की मांगो को प्रशासन द्वारा की जा रही अनदेखी को दृष्टिगत रखते हुए समिति के लीगल एडवाइजर प्रवीण पालीवाल, श्रीडूंगरगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी, एडवोकेट स्नेहा पारीक एवं श्रीडूंगरगढ़ में अपनी जनहितकारी याचिकाओं से अपनी पहचान बना चुकी युवा एडवोकेट दीपिका करनाणी ने कल 13 जनवरी को स्थानीय न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षकुमार ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए श्रीडूंगरगढ़ डंपिंग ग्राउंड में गौवंश के शवों के पोस्टमार्टम करवाने के आदेश जारी किये।

अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत पोस्टमार्टम करने व रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किए। अधिवक्ता दीपिका ने बताया कि उन्होंने परिवाद पत्र में श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्रीवर्धन शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष मानमल शर्मा, बीसीएमओ राजीव सोनी व नगरपालिका स्वास्थ्य निरीक्षक करणीदान को इसके जिम्मेदार मानते हुए अभियुक्त बनाया है। एडवोकेट दीपिका ने बताया कि अभियुक्तगणो का ये कृत्य धारा 291, 325.238 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 11 सी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने न्यायालय से माँग की थी कि परिवाद पत्र को धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ भेजा जाकर मुकदमा पंजीबद्ध करवाया जावें व अभियुक्तगणो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करके न्याय दिलाया जाये। दीपिका ने बताया कि मामला आवश्यक प्रकृति का था। न्यायालय ने न्याय हित मे परिवादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए थानाधिकारी थाना पुलिस श्रीडूंगरगढ़ को मृत गौवंश के पोस्टमार्टम करवाने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता में विश्वास जताते हुए कहा कि जल्द ही दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी।

सेवा समिति के लीगल एडवाइजर एडवोकेट प्रवीण पालीवाल ने बताया कि समिति द्वारा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्षेत्र के लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय कानून मंत्री, डब्ल्यूएचओ, मुख्यमंत्री राजस्थान, केंद्रीय पर्यावरण नियामक बोर्ड, राज्य स्वास्थ्य मंत्री, बीकानेर के संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर तथा वन-जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय को भी लिखित में इस पूरे प्रकरण की जानकारी भेजी है।
इसके अलावा समिति सदस्य हरिओम वर्मा, पवन छंगाणी, प्रवीण नाहटा एवं सत्यनारायण टाक दिल्ली जनलोकपाल के समक्ष पूरा प्रकरण रखने के लिए प्रयासरत है।

समिति व विहिप ने किया बीकानेर कूच का कार्यक्रम स्थगित

समिति व विहिप द्वारा 17 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीकानेर आगमन के कार्यक्रम में 15 जनवरी को श्रीडूंगरगढ़ से हजारों की संख्या में पैदल कूच करने का कार्यक्रम बनाया था। जिसपर सेवा समिति के अध्यक्ष जतनसिंह राजपुरोहित एवं विहिप के भंवरलाल दुगड़ ने कहा कि हमारी मुख्य मांग मृत गौवंश का पोस्टमार्टम करवाने एवं दोषियों पर कार्यवाही करवाने की थी जिसे न्यायालय द्वारा आदेशित किया जा चुका है। अतः आगामी रूपरेखा तक बीकानेर कूच करने का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। साथ ही समिति व विहिप अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह के अनुसार अगर की कार्यवाही करती रहेगी। इस दौरान विहिप एवं आपणो गांव श्रीडूंगरगढ़ SDGH सेवा समिति के सेवादार मौजूद रहे।

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