




The Khabar Xpress 01 फरवरी 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक विकास की ओर देख रहे हैं। यह देश की आकांक्षाओं का बजट है। सीतारमण लगातार आठवीं बार सदन में बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इससे पहले वह छह पूर्णकालिक और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं।
बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड में लोन की सीमा बढ़ा दी। अब 5 लाख तक का लोन मिल सकता है।
LED, LCD टीवी के घटेंगे दाम
Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि एलईडी, एलसीडी टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी कर दी जाएगी। ऐसे में इन इलेक्ट्रॉनिक समानों के दाम कम होंगे। लिथियम ऑयन बैट्री सस्ती होगी। इसमें सरकार ज्यादा निवेश करेगी।
36 जीवन रक्षक दवाएं कस्टम फ्री
Budget 2025 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं ससंती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।
वित्त मंत्री के भाषण की खास बातें
-जल जीवन मिशन का बजट आउटलेट 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए बढ़ाया गया. नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 शुरू की जाएगी.
-2025 में किफायती आवास की अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी की जाएंगी.
-बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत किया जाएगा
-पयर्टन बढ़ाने के लिए बुद्ध सर्किट पर जोर.
-बोध गया को विकसित किया जाएगा.
इसके साथ ही बिहार में नई नहर योजना को मंजूरी दी गई.
12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इनकम टेक्स पर सरकार का बड़ा फैसला
बजट में इनकम टैक्स को लेकर इस बार कोई राहत नहीं दी गई है। पुरानी टैक्स रिजीम में अब भी 2.50 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर टैक्स देना होगा। बीते 10 सालों में पुरानी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट में कोई छूट नहीं दी गई है।
इसमें आखिरी बार 2014-15 में बदलाव किया गया था। तक इनकम टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए किया था। यानी 2.50 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको जीरो यानी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
हालांकि बजट 2020-21 में सरकार नई टैक्स रिजीम लेकर आई थी। इसमें 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री किया गया था। तक से अब तक इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगी।
