




The Khabar Xpress 12 अगस्त 2024। कस्बे के घुमचक्कर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही अव्यवस्था एवं अतिक्रमण का मामला न्यायालय पहुंच गया है। कस्बे की नवगठित संस्था श्रीडूंगरगढ़ विकास समिति के मंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता दीपिका करनाणी द्वारा संस्था सदस्यों के नाम से जनहित याचिका दायर की गई जिसमें कस्बे के घुमचक्कर के आसपास बढ़ते अतिक्रमण, बेतरतीब खड़े वाहनों की माकूल व्यवस्था के लिये ट्रैफिक व्यवस्था एवं घुमचक्कर के सर्किल के बराबर सड़क की ढलान घुमचक्कर की तरफ रखने के कारण जलभराव की व्यवस्था को आधार बनाया गया है। ल अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि नेशनल हाईवे में मध्य में डिवाईडर के रूप में लगी हुई लोहे की जालिया जगह जगह से टूटी हुई है तथा पशुओ का रोड के दोनो तरफ डिवाईडर के उपर आना जाना लगा रहता है। इससे कई बार दुर्घटनाए हो गई है तथा जनहानि एवं पशुहानि भी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लाइन को निजी वाहनों एवं ट्रकों ने अपनी पार्किंग स्थल बना रखा है जिसके कारण आम नागरिक का अपने वाहन से आवागमन ही मुश्किल हो गया है। अधिवक्ता दीपिका ने बताया कि यह जनहित याचिका में जिला कलेक्टर बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थानाधिकारी, सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग, नेशनल हाइवे ऑथोरिटी नई दिल्ली के खिलाफ लगाई गई है। अधिवक्ता दीपिका ने बताया कि इसकी न्यायालय में अगली सुनवाई 14 अगस्त तय की गई है। गौरतलब है कि अधिवक्ता दीपिका करनाणी द्वारा पूर्व में कस्बे की जनसमस्याओं पर जनहित याचिकाएं दायर की हुई है जिन पर तत्काल कार्यवाही भी हुई है।
