




द खबर एक्सप्रेस 30 नवम्बर 2023। राजस्थान में 25 तारीख को हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले राजस्थान के एक मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी को एक साल की सजा सुनाई गई है। अलवर जिले के बहरोड़ में चाकसू से विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उनपर 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलेट के करीबी माने जाने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर बहरोड़ ACJM 3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने फैसला सुनाते हुए चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने उन पर कार्रवाई करते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सोलंकी पर 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वकील भूपेंद्र सिंह ने बताया की बहरोड़ कोर्ट ने करीब आठ साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है। उस समय विधायक सोलंकी बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्लॉट दिलाने के नाम पर रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपये नगद लिए थे। लेकिन समय पर प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराने पर रिटायर्ड पीटीआई ने बहरोड़ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।
मामले को लेकर अपील करने के लिए चाकसू विधायक सोलंकी को एक महीने का समय मिलेगा। अगर अपील खारिज होती है तो सजा के साथ ही पीड़ित को राशि भी लौटानी पड़ेगी। चाकसू विधायक पर 55 लाख का जुर्माना व एक साल की सजा सुनाने की बात पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तरह-तरह की बातें करने लगे हैं। कहने लगे हैं कि जब एक विधायक बनने के बाद भी अगर किसी का पैसा नहीं लौटाया जाता तो फिर आम लोग किससे उम्मीद करें। खैर, अब मामला कोर्ट में है। एक महीने में जो भी निर्णय सामने आएगा वो ही मान्य होगा ।
