



द खबर एक्सप्रेस 25 सितंबर 2023। राजस्थान शिक्षक संघ , श्रीडूंगरगढ़ के शिक्षकों द्वारा लगातार प्रशासन को ज्ञापन दिए जा रहे थे। शिक्षको ने उपखण्ड अधिकारी से लेकर सरकार के मुखिया तक अपनी बात पहुंचाई गई कि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्यो ओर अध्यापन के अलावा दूसरे किसी भी कार्य को ना करवाया जाए। शिक्षक संघ का आरोप है कि उनसे शैक्षणिक कार्यो से इतर घर घर जाकर बीएलओ के कार्य करवाये जा रहे है जिनसे विद्यार्थियों को शिक्षा का नुकसान हो रहा है।
श्रीडूंगरगढ़ में शिक्षक संघ के गैर शैक्षणिक कार्य की खिलाफत करने पर क्षेत्र के 32 शिक्षकों को उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ द्वारा नोटिस और 17 सीसी के नोटिस दे दिए गए। इन नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट इन्द्रजीत यादव व एडवोकेट विकास गोदारा बेनी सर ने शिक्षकों की पैरवी करते हुए न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपना पक्ष रखा कि ये नोटिस को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 की धारा 27 की अवमानना है जिसमे स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाये। राजस्थान हाईकोर्ट ने इन नोटिस पर रोक लगा दी।
28 नवम्बर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर जिला कलेक्टर बीकानेर व उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ से जबाब तलब किया जायेगा।

